कानपुर नगर। शत्रु संपत्ति के संबंध में अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कानपुर नगर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व जिलाधिकारी अभिरक्षक शत्रु संपत्ति संरक्षक बी एस भुल्लर द्वारा शाहिद अली पुत्र बशीर की संपत्ति के संबंध में उनकी नौकरानी श्रीमती कैसर जहां वह उसके मित्र सफीउल्लाह गाजी द्वारा फर्जी व झूठे प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक 18.05.01 को रिकॉल करके निरस्त कर दिया गया था जिस के संबंध में 18 मई 2001 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा गुलाम मोइनुद्दीन आदि बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश आदि में 26 अगस्त 2004 को स्टे करके स्थगित कर दिया गया। उपरोक्त शाहिद हलीम की मिल्कियत वादी संपत्ति व शासन द्वारा कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही को पुनः 18 जुलाई 2005 को स्टे करके स्थगित कर दिया गया। इसके बाबत बीती 21 सितंबर 2021 को कब्जा प्राप्ति संख्या के संबंध में नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में ज्ञापन देने वालों का कहना था कि स्थगन आदेश को मानते हुए उस पर शासन द्वारा कार्यवाही की जाए। अन्यथा की स्थिति में प्रार्थी गण कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का कदम उठाएंगे। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान, गुलरेजअहमद तौसीफ अहमद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
2021-09-29