कानपुर

 

पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष के फाइनेंशर की गिरफ्तारी से रोक हटी

 

मामले में स्टे पूर्व में ही बैकेट कर दिया गया है पुलिस स्वतंत्र है जब चाहे तब गिरफ्तारी कर सकती है

-नवनीत कुमार सिंह-अपर सिविल जज जू0डी0-3 कानपुर नगर

 

बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र के मुख्य कथा संयोजक सुनील शुक्ला को कोर्ट से लगा बडा़ झटका

 

संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले की पैरवी से स्टे हुआ बैकेट

 

 

केस्को संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ घोटाले मामले में थाना कर्नलगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 143 /2021 में संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले की पैरवी के बाद पुलिस ने मेसर्स बालाजी इंजीनियरिंग वर्क प्रोपराइटर सुनील शुक्ला उर्फ जीतू शुक्ला निवासी 111/361 अशोक नगर को आरोपी बना पुन: विवेचना शुरू कर दी थी।

पुलिस के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.24 के खिलाफ सुनील शुक्ला ने हाइकोर्ट इलाहाबाद में रिट पीटीशन संख्या 16303 सन् 2024 में सुनील शुक्ला उर्फ जीतू शुक्ला की गिरफ्तारी पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक 14.8.2024 के पुलिस के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता है।इस कन्डीशनल स्टे के खिलाफ आज वादी अजय सिंह की ओर से अपर सिविल जज जू0डी0 तृतीय कानपुर नगर मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार सिंह के यहाँ सुनवाई हुई वादी अजय सिंह की ओर से केस्को महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने वादी अजय सिंह के साथ माननीय न्यायालय में पीडितों का पक्ष रखा जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया कि कन्डीशनल स्टे बैकेट हो चुका है पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र हैं मामले में पुलिस पैरोकार के माध्यम से पुलिस महकमे को स्टे बैकेट की सूचना दी जा चुकी है।

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