आज 9 अक्टूबर
समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 में सीसामऊ विधासभा के तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी ने मुहर्रम जलुश के दौरान हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का अपमान करने वाले दंगाइयों का विरोध कर रहे दर्शनपुरवा के स्थानीय32 निवासियों को विधायक इरफान सोलंकी ने झूठे मुकदमे में फसवाकर महीनो के लिए जेल भिजवा दिया था ।आज उन पीड़ित लोगो को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे वा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अथक प्रयास से न्याय मिला और शासन ने उक्त मुकदमा वापसी का आदेश दिया। उक्त प्रकरण में मुकदमा संख्या 224/15 धारा 147/148,/153A/188/295/332/353/336 आई पी सी वा 7 क्रिमनल एक्ट में तत्कालीन सपा सरकार ने निर्दोष 32 दलित पिछड़े गरीबलोगो को जेल भिजवा दिया था उक्त प्रकरण में निर्दोष लोगो को न्याय दिलाने के लिए जिला अध्यक्ष दीपू पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से मांग की थी ।और अगस्त माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री से निर्दोष लोगो पर लगे मुकदमे को वापस लेने की मांग की थी। आज शासन ने उपरोक्त वाद वापस लेने का आदेश कर दिया । जिससे दर्शनपुरवा में हर्ष की लहर दौड़ गई।कल पीड़ित परिवार सुरेश खन्ना के कानपुर आगमन पर उनका और जिला अध्यक्ष दीपू पांडे का स्वागत कर के धन्यवाद देगे।यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने दी।
संलगन
शासन के आदेश की कॉपी