*OPERATION CONVICTION-*
पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के तहत पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, पश्चिम महोदय श्री राजेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में *थाना पनकी पर पंजीकृत मु0अ0स0 354/20 एसटी नं0 14967/2020 धारा 223/269/270/271 भादवि व 3 महामारी अधि0अभियुक्त कन्हैया कश्यप पुत्र रामप्रसाद नि0 12/128 घंटा वाला चौराहा थाना ग्वालटोली कानपुर नगर को माननीय न्यायालय, CJM कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें मे दोषसिद्ध होने पर धारा 223 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावस एवं 500/-रुपये से दण्डित किया गया है* अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा व *धारा 269 भादवि के अन्तर्गत उपरोक्त अभियुक्त को 06 माह का कारावास एवं 100/ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।* अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिन का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा *धारा 270 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 500/ रुपये से दण्डित किया गया गया है।* अर्थदण्ड अदा न करने पर उपरोक्त अभियुक्त को 02 दिन का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा ।*धारा 271 भादवि के अन्तर्गत 06 माह का कारावास एवं 100/ रुपये से दण्डित किया गया गया है* अर्थदण्ड अदा न करने अभियुक्त को 02 दिन का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा एवं *धारा 03 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 माह का कारावास एवं 200/ रुपये से दण्डित किया गया गया है* अर्थदण्ड अदा न करने अभियुक्त को 03 दिन का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा
*पैरवी टीमः-*
1. श्री यशराज (अभियोजक)
2. का0 1166 स्वदेश प्रेमी (कोर्ट मोहर्रिर)
3. हे0का0 1542 अखण्ड प्रताप सिंह (पैरोकार)