*OPERATION CONVICTION*
पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के तहत पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, पश्चिम महोदय श्री राजेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में *थाना बिल्हौर* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 639/2015 एसटी नं0 16/2016 *धारा 498 ए, 304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 1-अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र रामसेवक 2- अभियुक्त रामसेवक पुत्र रंगीलाल को माननीय न्यायालय, ADJ -5 कानपुर देहात द्वारा उपरोक्त मुकदमे में दोषसिद्ध होने पर *धारा 304 बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है व धारा 498-ए भादवि के अन्तर्गत उपरोक्त अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा *धारा 3/4 डीपी एक्ट केअन्तर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 2,000/ रुपये से दण्डित किया गया गया है।* अर्थदण्ड अदा न करने पर उपरोक्त अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।
*पैरवी टीमः-*
1. श्री सन्तोष कुमार कटियार (अभियोजक)
2. का0 1032 सत्यवीर सिंह यादव (कोर्ट मोहर्रिर)
3. हे0का0 181 जगभान सिंह (पैरोकार)

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