अधिवक्ता के हमलावर की जमानत खारिज होने से वकीलों में खुशी
न्यायालय ने अधिवक्ता के प्राणघातक हमलावर की जमानत की खारिज ।
कानपुर अधिवक्ता पर हमला करने वाले हमलावर की जमानत पर बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दीक्षित पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन ने बताया कि अधिवक्ता राम नवल कुशवाहा पर दीपावली की रात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था जिसकी एफ आई आर अधिवक्ता की पत्नी ने लिखाई प्राणघातक हमले के बाद भी जूही पुलिस ने मुकदमा 147,352,504,506 जैसी साधारण धाराओं में लिखा। हम अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन करने और पुलिस आयुक्त से मिलने पर धारा 307 बढ़ाई जिसे दो दिन बाद हटा दिया गया था हमले मे अधिवक्ता के दो दांत टूट गए थे जिस पर धारा 326 की बढ़ोतरी की गई ।किंतु अभियुक्त पकड़ में नहीं आ रहे थे जिस पर अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की का आदेश हुआ ।
कुर्की के भय से अभियुक्त जतिन सरोज उर्फ गोलू ने अग्रिम जमानत याचिका डाली जिसे खारिज कराया फिर जतिन उच्च न्यायालय गया वहां से भी कोई रिलीफ न मिलने पर आत्म समर्पण किया न्यायालय ने हिरासत में लेकर जेल भेजा । अभियुक्त जतिन सरोज उर्फ गोलू ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसे जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर पी के सिंह द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 कानपुर नगर को स्थानांतरित किया जमानत प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शेष बहादुर निषाद द्वारा अभियुक्त जतिन का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।
जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अधिवक्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुवे कहा कि अधिवक्ताओं पर हमला करने वालों को हर संभव विधिक रूप से दंडित कराया जाएगा।
प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन सत्येंद्र राय राम नवल कुशवाहा सुनील त्रिवेदी अजय गुप्ता महावीर बाथम शंभू नाथ मिश्र राजुल श्रीवास्तव संजीव कपूर शिवम गंगवार इंद्रेश मिश्रा आदि रहे।