दिनांक 26.07.2024

कानपुर

 

*कानपुर में स्टांप शुल्क के पुनः मूल्यांकन में विधायक अमिताभ बाजपेई ने लगाई आपत्तियां*

 

जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची वर्ष 2024 जो दिनांक 01.08.2024 से लागू की जानी है, के संबंध में आपत्ति-

 

 

1- यह कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में पूरे जनपद में किसी भी गांव का रेट नहीं बढ़ाया गया है, इसका कोई उल्लेख प्रस्तावित मूल्यांकन सूची अथवा उसके साथ संलग्न सामान्य निर्देश में नहीं किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की दरें न बढ़ाये जाने का क्या कारण है?

 

2- यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा बढ़ी दर से ना देना पड़े, जबकि सामान्य निर्देश जो मूल्यांकन सूची का भाग है, में यह प्राविधान किया जा रहा है कि क्षेत्रफल-0.0510 हे० का मूल्याकंन निर्धारित दर में 200 प्रतिशत वृद्धि तथा उससे अधिक क्षेत्रफल होने पर 150 प्रतिशत वृद्धि के साथ मूल्यांकन किया जाएगा जबकि भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को इस वृद्धि के साथ मुआवजा नहीं दिया जाता है, सिर्फ सामान्य दर पर मुआवजा प्रदान किया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है, जबकि किसानों से अतिरिक्त मूल्य वृद्धि करके मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क व उस दर पर 01 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है।

अतः ग्रामीण क्षेत्र की दरें बढ़ायी जाए।

 

3- यह कि शहरी क्षेत्र के रेट 50 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले ही बढ़ाकर कुल मूल्यांकन का 01 प्रतिशत लिया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित दरों में संशोधन कर इस कम किया जाये।

 

4- यह कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में औद्योगिक दरों में छूट कम की गई है। पूर्व की रेट सूची में 40 प्रतिशत व 60 प्रतिशत घटाकर मूल्यांकन किये जाने की व्यवस्था थी, जिसे घटाकर 30 प्रतिशत किया गया है, जो शासन की मंशा के विपरीत है। उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो रोजगार सृजित होगा व राजस्व बढ़ेगा। पूर्व की छूट यथावत रखी जाए।

 

अमिताभ बाजपेई

विधायक आर्यनगर

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