जिलाधिकारी अपडेट 27 जून 2024 कानपुर नगर।
जनपद में “आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना” के अन्तर्गत गठित एफ०पी०ओ० तथा स्वनिर्मित एफ०पी०ओ० को कृषि निवेश इनपुट लाइसेन्स (खाद, बीज एवं कीटनाशी), जी०एस०टी० लाइसेंस, मण्डी लाइसेंस, एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेंस, मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म जैसे- ओ०एन०डी०सी०, ई-नाम से जोड़ने हेतु एफ०पी०ओ० नीति 2020 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं उ०प्र० कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के अन्तर्गत गठित जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई की बैठक जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में संपन्न हुई ।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समिति के सदस्यो को विभिन्न विभागों से लाइसेंस , तथा अन्य प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गये :
1. सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को जनपद में संचालित समस्त एफ०पी०ओ० को कृषि निवेश इनपुट लाइसेन्स (खाद, बीज एवं कीटनाशी), जी०एस०टी० लाइसेंस, मण्डी लाइसेंस, एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेंस दिनांक 05 जुलाई, 2024 तक निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. सचिव मण्डी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 02 गारन्टर होना आवश्यक है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि गारन्टर उपलब्ध नहीं हो पाते है तो एफ०पी०ओ० को मण्डी लाइसेन्स बिना गारन्टर के निर्गत करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें।
3. सचिव मण्डी समिति को निर्देशित किया गया कि जनपद में संचालित समस्त एफ०पी०ओ० को मार्केट लिंकेज हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म जैसे- ओ०एन०डी०सी०, ई-नाम से जोड़ने हेतु जनपद की सभी मण्डी के सचिवों को अवगत कराते हुये प्रगति की नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
4. जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी एफ०पी०ओ० 4 को फार्म “ओ” उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें ताकि एफ०पी०ओ० कृषि इनपुट निवेश हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सके।
5. एफ०पी०ओ० के किया कलापों हेतु बैंको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई आती है तो उसका निवारण अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया जायेगा एवम सभी एस0 पी0 ओ 0 से व्यक्तिगत संपर्क संस्थाओं की समस्त प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जाए वह विभिन्न वित्तीय सहायता दिलाना सुनिश्चित किया जाए। यदि उनके स्तर से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो समिति की अगली बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2024 को सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक के साथ उपस्थित होगें ताकि समस्या का निवारण तत्काल किया जा सके।