आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दि 1 जून 2024 से निर्माण इकाइयों व व्यापारियों पर एक परिसर मे पान मसाला व तम्बाकू का निर्माण व बिक्री रोकने के आदेश का गलत व्याख्या करके छोटे कारोबारियों व गुमटी लगाने वाले पान मसाला व तम्बाकू के बहुत छोटे दुकानदारों को परसो 5 जून से जांच शुरू होने को लेकर पान मसाला व तम्बाकू के व्यापारी कलक्टर गंज कार्यालय आये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दायशंकर मिश्र दयालु से फोन पर वार्ता की,उन्होंने कहा कि कल चुनाव की काउंटिंग है परसो बात करके इस मामले को समझने और व्यापारियों को परेशान न किये जाने का आश्वासन दिया।तय हुआ कि दि 5 जून को इस मामले मे व्यापारियों को परेशान किया गया तो सडक पर गुमटी लगाने वाले 50000 व्यापारी अनिश्चित कालीन बंद करेंगे।आज आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दि 1 जून 2024 से निर्माण इकाइयों व व्यापारियों पर एक परिसर मे पान मसाला व तम्बाकू का निर्माण व बिक्री रोकने के आदेश का गलत व्याख्या करके छोटे कारोबारियों व गुमटी लगाने वाले पान मसाला व तम्बाकू के बहुत छोटे दुकानदारों को परसो 5 जून से जांच शुरू होने को लेकर पान मसाला व तम्बाकू के व्यापारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र के कलक्टर गंज कार्यालय आये|

व्यापारियों से वार्ता के उपरांत ज्ञानेश मिश्र ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु से फोन पर वार्ता की |

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि कल चुनाव की काउंटिंग है परसो बात करके इस मामले को समझने और व्यापारियों को परेशान न किये जाने का आश्वासन दिया|

व्यापारियों ने वार्ता के उपरांत तय किया कि दि 5 जून को इस मामले मे व्यापारियों को परेशान किया गया तो सडक के गुमटी लगाने वाले 50000 व्यापारी मजबूरन अनिश्चित कालीन बंद करेंगे|

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा एक अधिसूचना जारी करके दि 1 जून 2024 से निर्माण इकाइयों पर एक परिसर मे पान मसाला व तम्बाकू का निर्माण व बिक्री रोकने का आदेश दिया गया है इस आदेश मे स्पष्ट रूप से निर्माण इकाइयो पर एक परिसर मे निर्माण /पैकिंग, भण्डारण, वितरण व विक्रय पर रोक लगाई गई है जबकि इस आदेश का गलत हवाला देकर पान मसाला व तम्बाकू की बिक्री करने वाले छोटे कारोबारियों व गुमटी लगाने वाले पान मसाला व तम्बाकू के बहुत छोटे दुकानदारों को भी इस आदेश के दायरे मे लाकर इनको भी पान मसाला व तम्बाकू की एक दुकान पर बिक्री करने पर रोक लगाने को कहा जा रहा है जो कि आदेश की गलत व्याख्या है |

इस आदेश का गलत हवाला देकर छोटे व सडक पर गुमटी लगाने वाले व्यापारियों को परेशान करना कतई उचित नहीं होगा |

यह भी कहा कि इस आदेश की वजह से इन छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न की पूरी सम्भावना रहेगी और कई छोटे व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी इस आदेश की पुनः व्याख्या करके अमल मे लाने से पूर्व इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए|

यहाँ पर प्रमुख रूप से *भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय बाजपेई,महानगर युवा अध्यक्ष आशीष मिश्र और तम्बाकू व पान मसाला व्यापारियों मे संगठन के उपाध्यक्ष एस के चौरसिया,पवन गुप्ता, अनुराग जायसवाल, कैलाश चंद्र चौरसिया, अलोक अग्रवाल, नितिन गुप्ता, अंकुर गुप्ता सुनील चौरसिया, आशीष गुप्ता, हरी गुप्ता,अजय त्रिवेदी,अमन गुप्ता, राकेश गुप्ता* आदि थे |

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