बेहमई मामले का फरार आरोपित श्यामबाबू न्यायालय में हुआ हाजिर

बेहमई मामले का फरार आरोपित श्यामबाबू न्यायालय में हुआ हाजिर, कोर्ट ने निरस्त किया गैर जमानती वारंट

कानपुर देहात के बेहमई मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित सुधाकर राय की कोर्ट में हुई। इस दौरान फरार आरोपित श्यामबाबू, अन्य दो आरोपित भीखा व विश्वनाथ न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय ने अब सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है।

जिले के सिकंदरा थानाक्षेत्र के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मामले में आरोपित श्याम बाबू के सुनवाई के दौरान पेश न होने पर नौ अगस्त को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को श्याम बाबू न्यायालय में हाजिर हुआ। उसके पेश होने पर गैर जमानती वारंट निरस्त कर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है।

35 पर था मुकदमा, बचे चार डकैत: बेहमई कांड के वादी राजाराम ने मुकदमे में कुठौंद, जालौन निवासी रामऔतार, गुलौली, कालपी, जालौन निवासी मुस्तकीम, गुढ़ा का पुरवा, कालपी, जालौन निवासी फूलन देवी, बिरही, कालपी, जालौन निवासी लल्लू बघेल को नामजद समेत कई डकैतों पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब कुल आरोपित चार बचे हैं जिनमें पाता, थाना चुरखी, जालौन निवासी 75 वर्षीय पोसा 1981 से जेल में बंद है। 65 वर्षीय भीखा और 54 वर्षीय विश्वनाथ और 70 वर्षीय श्यामबाबू जमानत पर हैं। वहीं पांचवें आरोपित रामसिंह की मौत जेल में पिछले साल हो गई थी।

मामले में थे 43 गवाह: बताते चलें कि मामले में कुल 43 गवाह थे। जिनमें से 28 की मौत हो चुकी है। कुल 15 की गवाही हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान मूलकेस डायरी तलब किए जाने पर वह नहीं उपलब्ध हो पाती है जिस कारण से लगातार तारीखें मिलती रहती हैं।

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