*कानपुर नगर, दिनांक 03 मई, 2024 (सू0वि0)*

 

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ०प्र० शासन अनुभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-26-56-Pub-1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये जनपद कानपुर नगर में मतदान दिवस दिनांक 13 मई, 2024 (सोमवार)/चतुर्थ को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर में 13 मई, 2024 (सोमवार) को होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

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