जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अपडेट 1 अप्रैल 2024 कानपुर नगर
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सुविधा ऐप एवं सी-विजिल के संबंध में श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ को बैठक आयोजित की गयी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सुविधा ऐप एवं सी-विजिल के संबंध में आयोग के अद्यतन निर्देशो से अवगत कराते हुए बैठक प्रारम्भ की गयी।
ऽ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत बाइक, ई-रिक्सा एवं फोर व्हीलर वाहन आदि में आयोग द्वारा 1फीट×1/2फीट का एक झण्डा एवं वाहनों में अधिकतम 2 स्टीकर लगाया जाना अनुमन्य हैं।
ऽ यदि किसी राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो वाहन पर उपरोक्त साइज के दो झण्डे लगाए जा सकते हैं।
ऽ जुलूस आदि में बैनर का साइज 6फीट×4फीट का होगा तथा अस्थाई कार्यालयों पर बैनर का साइज 8फीट×4फीट का होगा।
ऽ किसी भी प्रचार वाहन पर सर्च/फोकस/फ्लैश/स्पॉट लाइट एवं हूटर नही लगाया जाएगा।
ऽ लाउडस्पीकर का प्रयोग चुनाव कार्यक्रम के दौरान प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किया जाएगा।
ऽ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त वीडियो वैन प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक चल सकेगी तथा एक स्थान पर अधिकतम 30 मिनट से अधिक नहीं रुकेगी। वीडियो वैन हॉस्पिटल या भीड़ वाले स्थानों जहां पर ट्रैफिक बाधित होने की समस्या हो सकती है वहां पर वीडियो वैन खड़ी नहीं हो सकेगी।
ऽ रैली, जुलूस या अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों एवं वाहन आदि की अनुमति हेतु 48 घंटे पहले सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाए। ऑनलाइन आवेदन में अनुमति प्रदान करने में सुविधा होती है।
ऽ मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह लगी हुई टोपी, गमछा, साल एवं टी-शर्ट आदि पहनकर मतदेय स्थल के अन्दर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर करेगा।
बैठक में समस्त राजनैतिक दलो प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की प्रति एवं समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया।