आज दिनाँक 14 मार्च, 2024 को अपरान्ह 03:00 बजे, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं स्टेट जीएसटी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जीएसटी कर प्रणाली में हुए नवीनतम संशोधन एवं विभागीय दिशा-निर्देश पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी।
उद्यमी, कारोबारी एवं पेशेवर व्यक्ति सेवा प्रदाता राज्य कर विभाग के राजस्व प्राप्ति के अंग है। विभाग उनके साथ मित्र की भांति कानून व नियमों के अनुपालन में सहायक है। परेशानियों को यथासंभव हल हेतु तत्पर है। कानपुर औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। प्रदेश में राजस्व संग्रह में चतुर्थ स्थान है. शहर में अधिक कारोबारी ऊर्जा है। कारोबारियों का राज्य कर विभाग सहयोग करेगा। समस्याओं का निदान किया जाएगा। उक्त विचार मर्चेंट्स चैंबर ऑफ़ उत्तर प्रदेश एवं राज्य कर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीएसटी की कार्यशाला में मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 राज्य कर कानपुर श्री जी.एस. बोनाल जी द्वारा व्यक्त किए गए।
वक्ता के रूप में डिप्टी कमिश्नर श्री मनोज विश्वकर्मा ने यह बताया कि कारोबारियों को जीएसटीएन पोर्टल पर समय से अगले माह की 20 तारीख तक फॉर्म 3b रिटर्न भरकर घोषित करना होगा। विक्रेताओं को जीएसटी-1 हर माह की 11 तारीख तक अपलोड करना होगा ताकि क्रेता को उसके फार्म 2बी में आईटीसी प्रदर्शित होने लगे और उसका पूरा लाभ क्रेता को प्राप्त हो सके। यदि जीएसटी R1 के सापेक्ष कम कर का दायित्व फॉर्म 3b में स्वीकार किया जाएगा। जीएसटी 2b में प्रदर्शित हो रही है आईटीसी से अधिक फार्म 3b में आईटीसी का दावा किया जाएगा। तब जीएसटी पोर्टल स्वयं नोटिस जनित कर देगा। कारोबारी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर नोटिस भेजी जाएगी। इन नोटिस का स्पष्टीकरण कारोबारी को निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करना होगा और कर दायित्व यदि स्वीकृत हो तो जमा करना होगा। यदि इन दोनों में से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा तो पोर्टल जीएसटी 1 का दाखिला ब्लॉक कर देगा एवं सीधे वसूली की कार्यवाही भी जारी हो जाएगी।
अब 5 करोड़ से ऊपर के कारोबारियों को 6 डिजिट का एचएसएन कोड बिलो व रिटर्न में भरना होगा। जॉब वर्क कराने के मामले में आईटीसी 04 रिटर्न पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए बिल को कंपाउंडिंग प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक पोर्टल पर आवेदन कर देना होगा। निर्यातकों को बिना आईजीएसटी का भुगतान किये निर्यात की सुविधा हेतु अगले वर्ष की एलयूटी भी 31 मार्च तक प्राप्त करनी होगी।
तकनीकी सत्र में जीएसटी के कानून बनते समय उत्तर प्रदेश की ओर से उसे समय कार्य देख रहे एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी संजय कुमार पाठक ने अवगत कराया कि जीएसटी ने एक टेक्स एक राष्ट्र की अवधारणा को लागू किया है। पूरे देश में एक समान कानून लागू एवं प्रभावी है। समस्याओं के आने पर लगातार कारोबारी हितों में संशोधन लागू किये जा रहे हैं। कर अपवंचनों पर लगाम लगाने हेतु भी औपचारिकता निर्धारित की गई है। सही कारोबारी का मार्ग प्रशस्त किया गया है ताकि इज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकें।
जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर के समक्ष मर्चेंट चैंबर ऑफ़ उत्तर प्रदेश द्वारा जीएसटी से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में ज्ञापन कमेटी के वाइस चेयरमैन शरद शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया।
शंका समाधान सत्र में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा कारोबारी एवं पेशेवर व्यक्तियों की शंका का समाधान किया गया। जीएसटी कार्यशाला के अध्यक्षता जीएसटी कमेटी के एडवाइजर धर्मेंद्र श्रीवास्तव द्वारा की गई। संचालन जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष गुप्ता द्वारा किया गया। आभार जीएसटी कमिटी के वाईस चेयरमैन शरद शाह द्वारा व्यक्त किया गया।
जीएसटी कार्यशाला में मुख्य रूप से विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईवी श्री संजय कुमार पाठक, अपील के समस्त अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि और आयकर एवं जीएसटी के अधिवक्ता एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आदि भी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से चेंबर के विजय पांडे, सुशील शर्मा, शेष नारायण त्रिवेदी, सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी आदि उपस्थित थे।