शिव मंदिर को कोठरी दिखाकर मुख्तार बाबा ने बेटी के नाम करा ली थी रजिस्ट्री, तीनों पर मुकदमा दर्ज
Fri, 24 Jun 2022
कानपुर नई सड़क के बवाल में उपद्रवियों को फंडिंग करने में जैसे ही बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिक मुख्तार बाबा का नाम सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उसे जेल भेजा उसके बाद एक के बाद एक तीन मुकदमे दर्ज कर उस पर शिकंजा कस दिया। इस कड़ी में मुख्तार बाबा, उसके बेटे, बेटी, मां, समधी और डी-2 गैंग से संबंध रखने वाले कई लोगों के नाम शामिल हैं।  बजरिया थाने में दो और चमनगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब हो कि जिन पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है उन्होंने प्रार्थना पत्र करीब एक माह पूर्व दिया था। ऐसे में जिस तेजी से पुलिस ने एक ही दिन में तीनों मुकदमे दर्ज कर लिए उससे साफ है कि अब मुख्तार और उसके करीबी बचकर नहीं निकल पाएंगे। उससे साफ है कि अब मुख्तार और उसके करीबी बचकर नहीं निकल पाएंगे।

चमनगंज थाने में मुख्तार उसके बेटा और बेटी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

प्रेम नगर के शिव मंदिर को मुख्तार बाबा ने अपने रसूख और दम के बल पर कोठरी दिखाकर उसकी रजिस्ट्री अपनी बेटी के नाम पर करा दी थी। इस संबंध में मंदिर के संचालन उदय शंकर निगम की तहरीर पर चमनगंज पुलिस ने मुख्तार बाबा, उसका बेटा महमूद उमर और बेटी नाज आयशा के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने व उनका सही के रूप में प्रयोग करने और षडयंत्र के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है।

प्रेमनगर के उदय शंकर निगम द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक यहां स्थित शिव मंदिर पंचशाला रजिस्टर में वर्ष 1932 से दर्ज है। इसके ट्रस्टी के रूप में महाबीर प्रसाद का नाम लिखा है। नित्य यहां भगवान को भोग और आरती की जाती है। आसपास के लोग पूजा पाठ करने आते हैं। इसी बीच उन्हें जानकारी हुई कि मुख्तार बाबा ने मंदिर परिसर को कोठरी दिखाकर उसकी रजिस्ट्री अपनी बेटी के नाम पर करा ली है। उसने अपना कब्जा भी दिखाया है जबकि यहां पर शिव मंदिर है और पूजा पाठ हो रहा है। रजिस्ट्री की जानकारी होने पर उन्होंने शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने आशंका व्यक्त की किसी भी समय उक्त लोग मंदिर परिसर पर कब्जा कर सकते हैं।

इन धाराओं में हुआ मुकदमा

आइपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471 और 120-बी षडयंत्र में तीनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है

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