**OPERATION CONVICTION-*

पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के तहत पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, पश्चिम महोदय श्री राजेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में *अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को गलत नियत से घसीटना, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध* में *थाना पनकी* पर पंजीकृत *मु0अ0स0 453/2014 एसटी नं0 11/2015 धारा 354 ख /504/506भादवी व 7/8 pocso एक्ट* से सम्बन्धित अभियुक्त को adj-22 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश pocso एक्ट कानपुर नगर अभियुक्त 1. कल्लू यादव पुत्र ज्ञान सिंह को धारा 354 भादवि में 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया व धारा 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 506 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 8 pocso act में 04 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा,अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा |

*पैरवी टीमः-*

1. श्रीमती भावना गुप्ता (एडीजीसी)

2. हे0का0 विनोद कुमार (कोर्ट मोहर्रिर)

3. हे.का0 अमर सिंह (पैरोकार)

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