इरफान की दूसरी जमानत अर्जी भी हुई खारिज, फर्जी आधार कार्ड पर कोर्ट ने नाराजगी जताई
सपा विधायक इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी भी कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दी हैं।
एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने आगजनी के मुकदमे में फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनाने में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत भी संयुक्त रूप से अर्जी खारिज कर दी।इरफान ने अशरफ नाम के आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा भी की थी। पुलिस रिपोर्ट में इरफान को दोषसिद्ध न बताए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को आदेश की प्रति भी भेजी है, ताकि भविष्य में जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना प्रभारी सही रिपोर्ट न्यायालय में मुख्य रूप से भेजें।