कानपुर
समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी समेत चार अन्य लोगों के मामले में बहस हुई,7 साल की सजा का एलान
आज कानपुर की सेशन न्यायालय की एमपी- एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी व उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी समेत तीन अन्य आरोपियों पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षो में सजा को लेकर हुई बहस पूरी हो चुकी है और अब न्यायालय शाम 6 बजे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी शौकत पहलवान इसराइल आते वाला और रईस 5 आरोपियों पर न्यायालय ने 7 साल की सजा और 30500 का जुर्माना लगाया है वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
शहर के जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, और आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई अन्य ने साजिश के तहत उसके घर में आग लगवा दी,
आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी की महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी और कोर्ट के समक्ष पेश हुवे साथ ही इरफान सोलंकी की छोटे भाई रिजवान सोलंकी ,इजराइल आटे वाला,शौकत अली,शरीफ कोर्ट में मौजूद रहे यह सभी आगजनी मामले में आरोपी है और न्यायालय ने 3 जून को इन सभी लोगो कों दोषी करार दिया था
वही 3 जून जून को न्यायालय ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को436,427,147,504,506,323 की धाराओं में दोषी करार दिया गया था । और आज इन सब को सजा सुनाने के पहले दोनों पक्षो द्वारा सजा पर बहस भी पूरी हो चुकी है जिसमे दोनों पक्षो ने सजा पर अपनी अपनी कोर्ट में दलीलें पेश की है ।
आपको बतादे की 3 जून को न्यायालय ने इरफान सोलंकी को 386,149, 120 बी में दोष मुक्त भी था।
बाईट-
1- रिजवान सोलंकी (विधायक इरफान सोलंकी के छोटे भाई और आरोपी)
2- सईद नकवी (विधायक इरफान सोलंकी वकील)
3- दिलीप घोष (सरकारी वकील )
4 प्राची श्रीवास्तव पीड़िता की वकील
5 शिवकांत दीक्षित इरफान का वकील