6 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री ,राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
कानपुर, पैंथर धनीराम बौद्ध अध्यक्ष भारतीय दलित पैंथर अध्यक्ष भारतीय दलित पैंथर के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री राजपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा वर्तमान समय में उ0प्र0 में अनुसूचित जाति के महापुरूषों व अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट व उत्पीड़न की घटनायें बढ़ी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गूगल द्वारा सोशल मीडिया पर बाबा साहब को अपमानित करने वाली पोस्ट डालना।लखनऊ में जोमाटो कम्पनी में फूड डिलीवरी करने वाले अनुसूचित जाति के विनीत कुमार रावत की पिटाई करना व अनुसूचित जाति के जनपद सुल्तानपुर के बुजुर्ग काली चरन की थानाध्यक्ष द्वारा हाथ तोड़े जाने की घटना दलित उत्पीड़न को दर्शाती है। आशियाना में जोमाटो कम्पनी में फूड डिलीवरी करने वाले अनुसूचित जाति (पासी) समाज के विनीत कुमार रावत को अनुसूचित जाति के होने व फूड डिलीवरी करने पर अभय सिंह द्वारा मारपीट करने व डिलीवरी आर्डर कैंसिल करने पर अभय सिंह पर एस०सी०/ एस०टी० एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने का प्रभावी आदेश पारित किया जाये।
यह पोस्ट तत्काल प्रभाव से डिलीट कर गूगल पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाय 6 सूत्री ज्ञापन मांग पत्र पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर कार्यवाही किये जाने का प्रभावी आदेश पारित करने
आर०ए० गौतम वरिष्ठ समाजसेवी,पास्टर जितेन्द्र सिंह,एड० विजय सागर सचिव,कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड,भारतीय दलित पँथर उ०प्र०,चौधरी अब्दुल्ला खान कन्वीनर अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड,रमेश , सफीक सिद्दीकी वरिष्ठ समाजसेवी बौद्धाचार्य बौद्ध उपासक कानपुर,एड० राम सेवक यादव कानपुर,एड० उस्मान सिद्दीकी, आदि लोग रहे। दूसरा ज्ञापन् प्रांतीय कुरील पंचायत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जयनारायण कुरील ने भू माफिया के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा
प्रान्तीय कुरील पंचायती मोची (मोची) सभा ट्रस्ट द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा मनमानी कर ट्रस्ट की सम्पत्ति भवन स०-37 / 27, तारघर रोड, कानपुर नगर यह कि अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा आदेश पत्र संख्या-857 दिनांक 19/05/2022 को आदेश जारी हुआ है जबकि ग्रहीता / आवंटी आनन्द गुप्ता पुत्र स्व० रघुवीर प्रसाद गुप्ता ने छल-कपट करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके आदेश जारी कराया है जो कि विधि विरुद्ध उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर ग्रहीता आनन्द गुप्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में विगत आवश्यक है।